हरिद्वार ब्यूरो
हरिद्वार। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अपर सचिव नेहा वर्मा ने आदेश जारी किया है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर मूल आवेदन संख्या 249/ 2020 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 5-11- 2020 को वायु प्रदूषण एवं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पटाखों के बेचने एवं जलाने के संबंध में निर्गत दिशा निर्देश के प्रस्तर नंबर 48 (iii) एवं (vi) के क्रम में जनपद हरिद्वार, देहरादून ,उधमसिंह नगर एवं नैनीताल हेतु निर्देशित करते हुए आदेश जारी किया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर के नगरीय क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही विक्रय किये जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में पटाखा जलाने की अवधि भी 2 घंटे ही रहेगी जिसमें जिसमें दीपावली पर रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक व छठ पूजा पर प्रातः 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे।

More Stories
कांवड़िए से मारपीट व वाहन क्षतिग्रस्त करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक आरोपी दबोचा।
4 अगस्त तक बढ़ी बोर्ड परीक्षार्थियों के डाटा अपडेशन की तिथि।
आशु चौधरी ने ज्वालापुर कोतवाली में उत्तराखंड पुलिस को बांटे रेनकोट।