
मनोज सैनी
चमोली। कोतवाली चमोली क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली पर आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री रीना(काल्पनिक नाम) उम्र 17 वर्ष जो दिनांक 21अक्टूबर को समय करीब 12.00 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है और अभी तक वापस नहीं आयी है। उक्त संबंध में कोतवाली चमोली पर अभियोग पंजीकृत कर, नाबालिग की तत्काल बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी चमोली श्री धन सिंह तोमर के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उपनिरीक्षक चमोली राजेश सिंह द्वारा उपनिरीक्षक ऋषिकान्त पटवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर नाबालिग की सकुशल बरामदगी हेतु तलाश शुरू की गयी।
उपरोक्त टीम को हरिद्वार, कोटद्वार, सहारपुर रवाना किया गया। नाबालिग की बरामदगी हेतु गठित टीम व पुलिस सर्विलांस शाखा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आखिर अपह्ता नाबालिग किशोरी को दिनांक 23 अक्टूबर को अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र सूरजभान, निवासी-पांशु, थाना- रामपुर मनिहारान, जिला-सहारनपुर, उम्र 25 वर्ष के कब्जे से अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 01 दिन के भीतर ही सकुशल बरामद कर लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी होने के कारण उक्त विवेचना एस0आई0 पूनम खत्री के सुपुर्द की गई। बरामदगी व विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा पंजीकृत अभियोग में 363 भा.द.वि. के अतिरिक्त 366ए भा.द.वि., 376 भा.द.वि. और 3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी कर अभियुक्त उपरोक्त को धारा 363/366ए/376 भा.द.वि. व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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