मनोज सैनी
देहरादून। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं पर एक साल में दूसरी बार महंगाई की मार पड़ी है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के साढ़े 12 प्रतिशत सरचार्ज वृद्धि के प्रस्ताव को संशोधित कर करीब साढ़े तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। जिससे पांच पैसे से 86 पैसे प्रति किलोवाट तक की वृद्धि गई है।

ऊर्जा निगम ने महंगी बिजली खरीद के रूप में पड़े 1355 करोड़ के भार की भरपाई सरचार्ज के रूप में करने की मांग विद्युत नियामक आयोग से की थी। आयोग ने लंबी चली सुनवाई प्रक्रिया के बाद सिर्फ 379 करोड़ ही सरचार्ज के रूप में वसूलने की मंजूरी दी। शेष 976 करोड़ की भरपाई अगले साल के खर्चे से होगी। सरचार्ज के रूप में ये वसूली आम जनता से एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच बिजली बिलों से होगी। सिर्फ बीपीएल और स्नोबाउंड क्षेत्र वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज के रूप में भार बढ़ाया गया है।
घरेलू उपभोक्ता
100 यूनिट तक पांच पैसे प्रति किलोवाट
101-200 यूनिट, 20 पैसे प्रति किलोवाट
201-400 यूनिट, 30 पैसे प्रति किलोवाट
400 यूनिट से अधिक, 45 पैसे प्रति किलोवाट
अघरेलू उपभोक्ता
25 किलोवाट तक 62 पैसे प्रति किलोवाट
सरकारी संस्थान, 79 पैसे प्रति किलोवाट
एलटी इंडस्ट्री, 62 पैसे प्रति किलोवाट
एचटी इंडस्ट्री, 62 पैसे प्रति किलोवाट
मिश्रित लोड, 73 पैसे प्रति किलोवाट

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