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दो गैंगस्टर को दो- दो वर्ष की कैद।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। ग्राहक बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के मामले में विशेष कोर्ट गैंगस्टर एक्ट/ प्रथम अपर जिला जज नीलम रात्रा ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दो साल की कैद वर्ष की कैद व प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
तत्कालीन स्थानीय जीआरपी थानाध्यक्ष अनुज सिंह ने वर्ष 2025 में दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरोह बनाकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का केस दर्ज कराया था। आरोपी विवेक पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी ढकिया भूढ़, गजरौला, जिला अमरोहा यूपी व दूसरा आरोपी प्रदीप पाल पुत्र रमेश पाल निवासी भोला ग्राम सिसोली, जिला बरेली, यूपी अपने अन्य साथियों अंश शर्मा व दीपक शर्मा के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह संचालित कर रहे थे। ये शातिर अपराधी रेलवे स्टेशनों व अन्य जगहों पर चोरी व लूट जैसी वारदातों को अंजाम देकर जनता में भय और आतंक फैला रहे थे। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई के बाद आरोपित गण विवेक और प्रदीप पाल की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में तीन गवाह पेश किए।केस की सुनवाई के बाद विचारण कोर्ट ने आरोपी गण विवेक व प्रदीप पाल को दोषी ठहराया है। साथ ही,जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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