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बेबुनियाद, मनगढन्त तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशित/प्रसारित किये जाने पर एचआरडीए सचिव ने 2 को भेजा कानूनी नोटिस, पढ़िए पूरी खबर

ब्यूरो

हरिद्वार। श्री गोपाल कृष्ण एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार ने सचिव हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण श्री उत्तम सिंह चौहान एवं अधिकारियों की ओर से श्री फहीम अहमद पत्रकार ‘‘खबर का असर‘‘ रूड़की, प्रधान सम्पादक ‘‘खबर का असर‘‘ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री प्रेमचन्द्र सैनी, निवासी-एच.डी. 61 इंद्रलोक कालोनी, फेज-1 चिन्मयानंद डिग्री कालेज के निकट, बी.एच.ई.एल, हरिद्वार जिला हरिद्वार को समाचार पत्र में बेबुनियाद, मनगढन्त तथा आधारहीन समाचार प्रकाशित/प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया है।
नोटिस में कहा गया है कि खबर का असर नामक समाचार पत्र द्वारा हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल व खराब करने के लिए आपत्तिजनक समाचार- रूड़की विकास प्राधिकरण नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर काला धन इकट्ठा करने में मशगूल-शीर्षक के अन्तर्गत-’’हीरो रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक आवासीय प्रोजेक्ट अलकनन्दा तहसील रूड़की के अन्तर्गत पतंजलि योग पीठ के पास ग्राम शांतरशाह ग्राम पंचायत पंचायनपुर ग्राम भारापुर भोरी गांव के मध्य कृषि भूमि पर बसाया जा रहा है तथा इस प्रोजेक्ट को पास करने में एचआरडीए हरिद्वार के अधिकारियों ने मोटा पैसा काला धन कमाया है और विभाग के सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस प्रोजेक्ट को आंख मूंदकर पास कर दिया है जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है, प्रकाशित किया गया है।’’, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि पीड़ित सभी किसान, शांतरशाह, पंचायनपुर, भारापुर मौरी के शिकायती पत्र दिनांक 22.12.2022 पर जिलाधिकारी उपाध्यक्ष हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों से जांच करायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में जांच आख्या में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त परियोजना नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी थी, जिसका मानचित्र संख्या 1448 /गढ़वाल/ हीरो रियल्टी-आर.एच.डी. 48/ परि0/2013 दिनांक 26.09.2013 जो कि 62 एकड़ भूमि पर स्वीकृत तथा मानचित्र संख्या 1678/गढ़वाल/ हीरो रियल्टी आर०एच०डी०-48/परि0/20/903 दिनांक 15.10.2013, जो कि 29 एकड़ भूमि हेतु स्वीकृत है तथा स्वीकृत मानचित्र के खसरा नम्बर इन दोनों परियोजनाओं को एक साथ सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधित तलपट मानचित्र वर्ष 2018 में प्रस्तुत किया गया था। इससे स्पष्ट है कि उक्त परियोजना के विरूद्ध शिकायत मिथ्या तथ्यों पर आधारित है।
नोटिस में कहा गया है कि बिना किसी आधार व सूचना के केवल झूठे तथ्यों व मनगढन्त तरीके से किसी के द्वारा या स्वयं के विवेक से हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की छवि खराब करने के उद्देश्य से यह भ्रामक व आपत्तिजनक समाचार प्रकाशित किया है, जिससे रूड़की विकास प्राधिकरण की छवि धूमिल होने के साथ-साथ सम्बन्धित को अत्यन्त मानसिक, आर्थिक व सामाजिक क्षति पहुंची है।
नोटिस में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपको(श्री फहीम अहमद पत्रकार ‘‘खबर का असर‘‘ रूड़की) अच्छी तरह से यह जानकारी थी कि हीरो रियल्टी का मानचित्र वर्ष 2013 से विधिवत् व भवन उपविधियों के अधीन नियमानुसार स्वीकृत है उसके पश्चात भी आपने नोटिसी- श्री प्रेमचन्द सैनी से आपसी षड्यन्त्र करके हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण के विरुद्ध गलत, मिथ्या समाचार प्रकाशित किया है जो कि विधि विरुद्ध है तथा प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों की मानहानि किये जाने के अन्तर्गत आता है।
श्री गोपाल कृष्ण एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार ने नोटिस के माध्यम से यह भी सूचित किया है कि इस नोटिस के प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर अपने समाचार पत्र खबर का असर में तथा नोटिस में वर्णित प्रकाशित समाचार का खण्डन करें और सम्बन्धित से लिखित में क्षमा याचना कर लें अन्यथा मियाद गुजरने के बाद व्यवहारीगण समस्त नोटिसी पर नियमानुसार दीवानी एवं फौजदारी की कानूनी कार्यवाही अमल में लायेंगे तथा मानहानि से हुई क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे, जिसमें होने वाले समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी समस्त नोटिसी की होगी।

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