मनोज सैनी
हरिद्वार। नगर कोतवाली हरिद्वार को अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार के आदेश दिनांक 02/01/24, वाद सख्या-126/2023 अन्तर्गत धारा 3(1) एंव नियम 4 गुण्डा अधि0 के अनुपालन मे अभि0 श्रेय शास्त्री उर्फ बिट्टू पुत्र मनोज निवासी रामघाट बड़ी सब्जी मंडी कोतवाली नगर हरिद्वार को 30 दिवस के लिए जिला बदर के आदेश प्राप्त हुआ।
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आदेश के अनुपालन में अभियुक्त (गुण्डा व्यक्ति) श्रेय शास्त्री को उ0नि0 संजीव चौहान द्वारा जिला बदर की कार्यवाही में जिला हरिद्वार की सीमा से बाहर कर जिला देहरादून में रवाना किया गया। अभियुक्त को हिदायत दी गयी है कि उपरोक्त आदेश का कढाई से पालन करेगा व उक्त समयावधि के अन्दर जिला हरिद्वार में प्रवेश नही करेगा।
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