Apne log news

No.1 news portal of Uttarakhand

विवाहित महिला से बाथरूम में घुसकर दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की कठोर कैद।

विवाहित महिला से बाथरूम में दुष्कर्म करने का आरोप।
विरोध करने पर मारपीट व धमकी देने का आरोप।

सुरेंद्र शर्मा

हरिद्वार। विवाहित महिला से बाथरूम में घुसकर दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 20500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को दोपहर करीब तीन बजे पथरी क्षेत्र में घर पर अकेली महिला बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में दरवाजा नहीं होने पर दरवाजे पर कपड़े का पर्दा डाला हुआ था। तभी वहां पर आरोपी युवक घुस आया और पीड़ित महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। यही नही,पीड़ित महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। मारपीट के दौरान पीड़ित महिला के सिर व हाथ पर चोटें आई थीं। उसी रात पति के घर वापिस लौटने पर पीड़ित महिला ने सारी आपबीती बताई थी। अगले दिन शिकायतकर्ता पति ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र स्व जल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड़ा पथरी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए।

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व एक लाख 20 हजार पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।

Share
error: Content is protected !!