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दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 वर्ष की कैद। लॉक् डाउन में नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने का आरोप।

आरोपी पिता पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। 15 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 10सितंबर 2021की दोपहर ढाई बजे कनखल क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़की बिना बताए अपने घर से कही चली गई थी। इस संबंध में आरोपी पिता ने ही थाने पर पुत्री को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की कर ली थी। जिसपर पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया था कि माह सितंबर 2021में आरोपी पिता उसे बरेली यूपी में ननिहाल से घर पर लाया था। जबकि पीड़िता की मम्मी और भाई वहीं ननिहाल में रुक गए थे। घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को प्रेमनगर आश्रम के बाहर से ढूंढ निकाला था।आरोप लगाया था कि आरोपी पिता ने बरेली से लेकर आने वाले दिन से उसके साथ बुरी तरह से बलात्कार करने लगा था। जिसपर पीड़िता को अच्छा नही लगा और वह घर छोड़कर चली गई थी। यहीं नहीं, पीड़िता ने बताया था कि आरोपी पिता ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ नाबालिग पुत्री से कई बार दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज कर जेल भेजा था।विवेचक ने पूरे मामले की विवेचना के बाद आरोपी पिता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह और बचाव पक्ष को ओर से दो गवाह पेश किए गए।

जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद

विशेष कोर्ट ने आरोपी पिता को 20 वर्ष कठोर कैद व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नही देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के निर्देश

विशेष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय के आधार पर पीड़िता को मानसिक , शैक्षिक व शारीरिक प्रतिकर के रूप पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुपालन हेतु भेजने के आदेश दिए हैं।

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