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दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल की सजा।

विधि संवाददाता

हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएस कोर्ट रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो सितंबर 2023 को झबरेड़ा क्षेत्र के गांव से एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हुई थी। परिजनों के काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिल पाई थी। तलाश करने के दौरान पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पीड़िता के परिजनों को पता चला था कि अभिषेक नाम का लड़का उनकी पुत्री को मोटरसाइकिल पर बहला फुसलाकर ले गया है।पीड़ित लड़की के पिता ने घटना के तीसरे दिन झबरेड़ा थाने पर एक लिखित शिकायत आरोपी अभिषेक व अंकुर के खिलाफ दी थी। मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी अभिषेक पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम रांगडवाला थाना पिरान कलियर व उसके साथी अंकुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था।
पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को आपबीती सुनाते हुए आरोपी अभिषेक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायत पक्ष की ओर से साक्ष्य में नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए ।।। पीड़िता को मुआवजा राशि देने के आदेश, विचारण कोर्ट ने जुर्माना राशि दो लाख रूपये में से एक लाख 90 नब्बे हजार रूपये व इसके अलावा 50 हजार रूपये प्रतिकर धनराशि के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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