आधार, पैन और मनरेगा कार्ड सहित 12 दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने पहचान के लिये उपयोग की दी अनुमति
मनोज सैनी
हरिद्वार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में शत प्रतिशत मतदान और मतदाताओं की परेशानियों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 12 अन्य दस्तावेजों से भी मतदान की व्यवस्था की है। जिससे वोटर आईडी कार्ड न होने पर भी मतदाता सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं की सुविधा के लिए 12 फोटो पहचान पत्रों को मतदान के लिये उपयोग की सुविधा प्रदान की है। जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त सर्विस आइडेंटिटी कार्ड (केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी), आधिकारिक पहचान पत्र (सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी), बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड (एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी), मनरेगा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत), विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड का उपयोग कर भी मतदान कर सकेंगे।
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