Apne log news

No.1 news portal of Uttarakhand

पंजनहेड़ी गोलीकांड में दो की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द।

भूमि पैमाइश के दौरान पहुंचे आरोपियों व कालोनाइजर के बीच मारपीट का आरोप

विधि संवाददाता

हरिद्वार। पंजनहेड़ी गोलीकांड में आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज नरेंद्र दत्त ने रद्द कर दी।हालांकि,मामले में मुख्य आरोपी तरुण चौहान घटना से ही फरार चल रहा है।
जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 26 को पंजन हैडी स्थित ऊषा टाउनशिप कॉलोनी में मातृसदन की अवैध प्लॉटिंग करने की शिकायत पर जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम के सामने जिला पंचायत उपाध्यक्ष कॉलोनाइजर अमित चौहान व शिकायतकर्ता के साथ पहुंचे अतुल चौहान,भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरूण चौहान व अन्य के बीच मारपीट के दौरान चली गोली में अमित चौहान के भाई सचिन चौहान व रिश्तेदार कृष्णपाल को गोली लगी थी। आरोप है कि सभी आरोपी पूर्व नियोजित इरादे से मौके पर पहुंचे और घटना को अंजाम दिया है।पीड़ित पक्ष ने मामले में आरोपी अतुल चौहान,भाजयुमो प्रदेश मंत्री तरुण चौहान,गौरव चौहान,अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी व अभिषेक के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। आरोपी अतुल चौहान ने स्वयं कनखल थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था, जिसपर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही, मातृसदन के स्वामी सुधानंद को पूर्व में अग्रिम जमानत अर्जी मिल चुकी है। इसके अलावा अन्य नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। गुरुवार को उक्त मामले में नामजद आरोपी अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी व गौरव चौहान की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पेश हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी निर्दोष हैं और रंजिशन झूठा फंसाया गया है।

अधिक पढ़े जाने वाली खबर

Share
error: Content is protected !!