सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। प्रेम संबंधों के चलते एक युवती की हत्या करने व साक्ष्य छिपाने के मामले में तृतीय अपर जिला जिला राकेश कुमार सिंह ने मुख्य आरोपी रोहित को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दूसरी आरोपी युवती को हत्या का सबूत छुपाने के मामले में पांच वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि सिडकुल क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद निवासी सुखबीर सिंह चौहान ने 25 मई 2020 को सिडकुल थाने में एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि आरोपी रोहित पुत्र निलेश निवासी ग्राम चिडै़या,नवादा,बिहार व सोनम उर्फ वर्षा निवासी ग्वालियर,मध्य प्रदेश सिडकुल स्थित फैक्ट्री में नौकरी करते थे। माह मार्च 2020 में दोनों ने शिवनगर कॉलोनी निकट डेंसो चौक, सिडकुल स्थित उसके मकान में एक कमरा किराये पर लिया था। रोहित व सोनम उर्फ वर्षा एक साथ रहते आ रहे थे। वहीं,आरोपी मंजू कुमारी पुत्री गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम महोदा जिला फर्रुखाबाद यूपी भी इसी मकान में दूसरे कमरे में किराये पर रहती थी। उसी दौरान देशभर में कोरोना काल के चलते लॉक डाउन लगने की वजह से ज्यादातर ये लोग मकान में ही रहते थे। दिनांक 24 मई 2020 की रात करीब साढ़े आठ बजे शिकायतकर्ता के मकान के सामने दुकान करने वाले आशुतोष उर्फ अनुराग ने शिकायतकर्ता सुखबीर सिंह चौहान को फोन करके बताया कि कमरे के अंदर से बदबू आ रही है। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता अपने मकान पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर किरायेदार रोहित के कमरे के बाथरूम में से एक सूटकेस रखा पाया था,जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। तभी पुलिस ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें रखे प्लास्टिक के कट्टे में आरोपी रोहित के साथ रहने वाली युवती सोनम उर्फ वर्षा का शव पैक करके रखा हुआ पाया था। पूछताछ करने पर पता चला था कि सोनम उर्फ वर्षा व मंजू दोनों से रोहित का प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्यारोपी रोहित व सोनम उर्फ वर्षा के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही,आरोपी मंजू व आरोपी रोहित का सोनम उर्फ वर्षा के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था। जिसपर आरोपी रोहित व मंजू ने मिलकर मृतका सोनम उर्फ वर्षा को मारकर उसकी शव को सूटकेस में छुपा दिया था। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी मंजू को डेंसो चौक सिडकुल से गिरफ्तार किया था।जबकि आरोपी रोहित को बाद में गांव सुखपुर गुर्जर वाला थाना कौशांबी गाजियाबाद यूपी से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों आरोपी जेल में निरूद्ध चले आ रहे थे। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।

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