विधि संवाददाता
हरिद्वार। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 अक्तुबर 2025 को बहादराबाद क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। आरोप लगाया कि आरोपी युवक पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर होटल में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। यही नहीं, आरोपी युवक पर होटल में किसी अन्य लड़की की फेक आईडी बनाकर जमा कराने का आरोप लगाया है।जिसपर शिकायतकर्ता भाई ने बहादराबाद थाने में पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के संबध में आरोपी युवक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ सचिन पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम इब्राहिमपुर , पथरी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ,अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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हमलारोपी की जमानत अर्जी खारिज।
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