विधि संवाददाता
हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की कोशिश करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने मुख्य आरोपी अरविंद की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। जबकि दो सह आरोपी नाबालिग होने पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि नौ अगस्त 2025 को पथरी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर सुनसान मकान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी अरविंद पीड़िता को जबरदस्ती अपहरण कर मकान में ले गया था, जहां पहले से ही दो किशोर युवक मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने बारी बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। यहीं नहीं, शोर मचाने पर तीनों ने पीड़ित लड़की को मकान की छत से नीचे गिराकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। मौके से पीड़ित लड़की को छोड़कर तीनों फरार हो गए थे। मकान से गिरने पर पीड़िता की कमर पर चोट आई थी।जिसपर पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता पिता ने मुख्य आरोपी अरविंद पुत्र सुशील निवासी ग्राम धनपुरा थाना पथरी व दो किशोर युवकों के खिलाफ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म,जानलेवा हमला व पॉक्सो एक्ट में पथरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। घटना के अगले दिन आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, जानलेवा व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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