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रेप और पोक्सो के फरार आरोपी भाजपा नेता मुकेश बोरा को नैनीताल पुलिस ने अमरूद के ठेले के पास से किया गिरफ्तार।

ब्यूरो

लालकुआँ। दुग्ध संघ में पक्की नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला के साथ जबरदस्ती रेप करने और उसकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी भाजपा नेता मुकेश बोरा को नैनीताल पुलिस ने मुखबिर व सर्विलांस की सहायता से चाकू चौक थाना व जिला रामपुर, उत्तरप्रदेश के पास लगे अमरुद के ठेले के पास से गिरफ्तार कर लिया। जिसे रिमाण्ड हेतु मा० न्या० में पेश कराया जा रहा है।

यह था मामला

लालकुआँ थाने में वादिनी द्वारा 1 सितंबर को दुग्ध समिति लालकुआ में नियमित तौर पर नौकरी लगाने का झांसा देकर अभियुक्त मुकेश बोरा पुत्र कुशल सिंह बोरा निवासी ग्राम च्यूरी गाड़ पो०व तहसील धारी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल द्वारा उसके साथ बलात्कार करना व उसके ड्राईवर कमल बेलवाल द्वारा मुकेश बोरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पर वाट्स्प के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने विषयक दाखिल की। जिसके आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा एफआईआर नम्बर 170/24 धारा 376 (2) (N)/506 IPC पजीकृत हुआ। उक्त अभियोग महिला सम्बन्धित होने के कारण विवेचना म०उ०नि० वन्दना चौहान के सुपुर्द की गयी। अभियुक्त मुकेश बोरा पुत्र कुशल सिंह बोरा निवासी ग्राम च्यूरी गाड़ पो0व तहसील धारी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल की गिरफ्तारी हेतु 05 टीमो का गठन किया गया। गठित टीमो द्वारा अभियुक्त के स्थायी पते ग्राम च्यूरी गाड वर्तमान पता- कृष्णा इन्कलेव हिम्मतपुर मल्ला मुखानी तथा अन्य समस्त सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गयी। परन्तु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार अपनी उपस्थिति छिपाये रहा। विवेचक द्वारा दौराने विवेचना पीडिता तथा उसकी पुत्री की 183 बीएनएसएस के बयानो के आधार पर अभियोग में दिनांक 04/09/24 को 93/10 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

विवेचक व गठित टीमो द्वारा लगातार अभियुक्त मुकेश बोरा उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने के उपरान्त भी अभियुक्त की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण 8 सितंबर को मा0 न्या० से अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट तथा 9 सितंबर को मा0न्या0 से अभियुक्त की गिरफ्तारी सम्भव बनाने हेतु धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्यघोषणा का नोटिस प्राप्त किया गया तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में मुनादी करते हुये अभियुक्त के स्थायी पते च्यूरी गाड़ तथा किराये के आवास पर नोटिस चस्पा कर तामील किया गया। इसके उपरान्त भी अभियुक्त के लगातार फरार चलने व अपनी गिरफ्तारी छिपाने व अपनी चल-अचल सम्पति को खुर्द कर देने की सम्भावने की दृष्टिगत 13 सितंबर को 85 बीएनएसएस का नोटिस प्राप्त किया गया।
नोटिस की तामीली करते हुये 20 सितंबर को अभियुक्त मुकेश बोरा उपरोक्त के मूल निवास तथा किराये के आवास से उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की की गयी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त मुकेश बोरा को फरार कराने मे सहयोग करने वाले 04 व्यक्तियों आशा रानी पत्नी नन्दन आर्या, निवासी ग्राम मल्ली दीनी पो०० पहाडपानी जनपद नैनीताल, सुरेन्द्र सिंह परिहार पुत्र मोहन सिंह परिहार निवासी ग्राम अल्चोना पो०आ० चाफी तहसील नैनीताल जिला नैनीताल,  नन्दन प्रसाद आर्या पुत्र गोपाल राम आर्या निवासी ग्राम मल्ली दीनी पो० पहाड़ पानी जिला नैनीताल व देवेन्द्र सिह चुनोटिया पुत्र कुंवर सिंह चुनोटिया निवासी नौकुचियाताल थाना भीमताल जिला नैनीताल आदि के नामो की बढ़ोत्तरी उक्त अभियोग में करते हुये इनके विरुद्ध धारा 212 IPC (249 BNS) की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी व पतारसी सुरागरसी में प्रयासरत पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मुकेश बोरा को मुखबिर व सर्विलांस की सहायता से चाकू चौक थाना व जिला रामपुर, उत्तरप्रदेश के पास लगे अमरुद के ठेले के पास आज गिरफ्तार किया गया। जिसे वास्ते रिमाण्ड मा० न्या० पेश कराया जा रहा है।

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