सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। सीजेएम कोर्ट ने मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में आरोपी दो युवकों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को छह-छह महीने के कारावास व दो हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 28 फरवरी 2021 को शिकायतकर्ता अपने साथियों के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। शाम करीब साढ़े छह बजे रेलवे स्टेशन के पास पुरुषार्थी मार्केट के पास अज्ञात चोरों ने शिकायतकर्ता का मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन,उसके साथी का मोबाइल फोन व पांच हजार रुपये चोरी कर लिए थे। जिसपर शिकायतकर्ता ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था।
पुलिस विवेचक ने नगर क्षेत्र में भल्ला स्टेडियम तिराहे के पास से आरोपियों सन्नी जाटव उर्फ टम्मी पुत्र सतपाल निवासी काशीपुरा कोतवाली नगर और जोनी उर्फ जैनी पुत्र राकेश निवासी ब्रहमपुरी कोतवाली नगर को गिरफ्तार कर आरोपी सन्नी के पास से मोटोरोला मोबाइल फोन और आरोपी जोनी के पास से 15 सौ रुपये बरामद किए थे।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 5-5 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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