मनोज सैनी
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 और इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव एवं उप चुनाव के मध्येनजर 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) की सुबह सात बजे से एक जून 2024 (शनिवार) की शाम 6.30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। इस अवधि में सभी लोकसभा क्षेत्रों मेें एग्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन एवं प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार करना पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान के लिए नियम समय के आरंभ होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन पर दो साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है।

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