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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत अर्जी खारिज।

सुरेन्द्र शर्मा

हरिद्वार। किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत याचिका एफ टी एस सी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र चौहान ने बताया कि नौ अप्रैल 2026 की दोपहर एक बजे कोतवाली लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों के तलाश करने पर उसका कोई पता नही चला था। घटना के काफी दिनों बाद पुलिस ने लड़की को बस स्टैंड पुरकाजी मुज्जफरनगर यूपी से बरामद किया था।

तब पीड़ित लड़की ने बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी अंशुल ने लक्सर बुलाया था और वहां से वह अपने गांव ले गया व शादी कर ली थी। उसके बाद किराए के मकान में पत्नी की तरह रखकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी अंशुल पुत्र सुनीता निवासी आदर्श कॉलोनी नई मंडी,मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी अंशुल के विरुद्ध आरोप न्यायालय में दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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