सुरेन्द्र सैनी
हरिद्वार। बेसहारा महिला के साथ मारपीट कर चोटिल करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक जतिन उर्फ मन्नू को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को छह माह की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सात फरवरी 2022 की रात ग्यारह बजे पीड़ित महिला शिवलोक कॉलोनी के पास से अपने घर वापिस लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी युवक पीड़ित महिला का जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींचकर बलात्कार करने की नीयत से जंगल की तरफ ले जाने लगा था। पीड़ित महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक ने मारपीट कर अश्लील हरकतें की थी। साथ ही, मना करने पर आरोपी युवक पर पीड़ित महिला के चेहरे पर घूंसा मारने का आरोप लगाया गया था।यहीं नहीं,जब पीड़ित महिला आरोपी युवक के चंगुल से बचने के लिए चिल्लाई, तो वहां पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी युवक वहां से भाग गया था।
शिकायतकर्ता पति ने आरोपी जतिन उर्फ मन्नू पुत्र धर्मपाल निवासी कल्लू की चौकी टीबड़ी,रानीपुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए थे।
जुर्माना राशि जमा ना करने पर एक माह की कैद,
विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को छह माह की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवक को जुर्माना राशि जमा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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