ब्यूरो
हल्द्वानी। महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के मामले में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस अब बोरा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है। मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
बता दें की एक सितंबर को लालकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने दुग्ध संघ के अध्यक्ष पर नौकरी परमानेंट करने के नाम पर उसका तीन सालों से शारीरिक शोषण और उसकी 12 साल की बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने मामले में बोरा धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा मुकेश बोरा के चालक कमल बेलवाल पर धारा 506 के तहत केस दर्ज है।

More Stories
गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस ने फहराया तिरंगा। कहा आज फिरकापरस्त ताकतें देश के संविधान को नेस्तानाबूद करने का कर रही है प्रयास।
बीएचईएल की प्रगति यात्रा में सभी का योगदान है: रंजन कुमार
शंकराचार्य के अपमान पर देश के हिंदुओं से माफी मांगे भाजपा: आलोक शर्मा