
मनोज सैनी
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे को लेकर एक बार फिर एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि एसबीआई के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस दौरान देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि एसबीआई चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है। हमने पूरा ब्योरा देने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से पूरी जानकारी देने को कहा था। आपको आदेश समझना चाहिए था।
सुनवाई के दौरान आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गुरुवार शाम पांच तक सारी जानकारियां सर्वजानिक हो जानी चाहिए।
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