विधि संवाददाता
हरिद्वार। 11 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कैद एवं 36 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 की सुबह साढ़े पांच बजे नील धारा जंगल के पास 11 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़ित बालक ने आरोपी युवक के चंगुल से बचकर अपने परिजनों की सारी आपबीती बताई थी। पीड़ित बालक ने अपने पिता को बताया था कि जब वह भीमगोड़ा स्थित एकता भवन के पास बैठा हुआ था। तभी वहां पर आरोपी युवक आया और पीड़ित बालक को यह कहकर कि पिता ने सामान उठवाने के लिए कहा है अपने साथ बहला फुसलाकर नील धारा जंगल की तरफ ले गया था। जहां आरोपी युवक पर पीड़ित बालक के साथ कुकर्म, विरोध करने पर मारपीट व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। नगर पुलिस ने संबधित धाराओं में केस दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आरोपी युवक की पहचान कर पंतदीप पार्किंग से पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी राजू यादव पुत्र रामू यादव निवासी ग्राम मसूरी, थाना मुतिहा जिला बहराइच यूपी का चालान कर जेल भेजा था। अभियोजन पक्ष ने गवाही में नौ गवाह पेश किए।
एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश
विचारण कोर्ट ने पीड़ित बालक की मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उचित प्रतिकर राशि दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
जुर्माना न देने पर एक माह की कैद
विचारण कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व 36 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

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