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छेड़छाड़ करने वाले को सवा तीन वर्ष की कैद।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने व विरोध करने पर गाली गलौज करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपी अमित को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी अमित तीन साल तीन माह की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि छह मार्च 2023 को आरोपी अमित ने रानीपुर क्षेत्र में स्थित एक घर में घुसकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को गलत नीयत से पकड़ लिया था। किसी तरह आरोपी युवक के चंगुल से बचकर पीड़ित लड़की ने अपने घर से बाहर आकर शोर मचाया था।आया था। तब आरोपी युवक परिजनों को देखकर वहां से भागते हुए पीड़ित लड़की को गाली देकर चला गया था। घटना के दौरान पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी। जबकि पीड़िता की माता पड़ोस में अपनी देवरानी के यहां कपड़े धोने के लिए गई हुई थी।
उसी दिन पीड़ित लड़की के शिकायतकर्ता माता ने आरोपी अमित पुत्र राधेश्याम निवासी 380, टीबड़ी कॉलोनी कोतवाली रानीपुर के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पुलिस ने आरोपी अमित के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने गवाही में नौ गवाह जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए।साथ ही,जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अपराधिक इतिहास का खुलासा

पीड़ित लड़की की शिकायतकर्ता माता ने पुलिस को दी शिकायत व अपने बयान में आरोपी युवक पर पहले भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जेल जाने की बातों का खुलासा किया था। साथ ही, पीड़ित लड़की ने आरोपी पर अपने पड़ोस में किसी शिवम का मर्डर करने का खुलासा भी किया था।

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