सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार/रुड़की। 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 2 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को मंगलौर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची से अपने भाई व मामू के साथ मेला देखने घर से गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर शिकायतकर्ता पिता ने बच्ची के मामू को फोन कर बच्ची के बारे में पता किया था। जिसपर बच्ची के मामू ने कहा कि मैंने आपके दोनों बच्चों को घर भिजवा दिया था। उसी रात करीब 11 बजे पीड़ित बच्ची जंगल में बदहवाश हालत में परिजनों को मिली थी। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी अयाज उसे मेले से उठाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया हैं। साथ ही किसी को बताने पर आरोपी युवक ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित बच्ची के शिकायतकर्ता परिजनों ने आरोपी अय्याज पुत्र जव्वाद निवासी मौहल्ला कटहड़ा मंगलौर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व दो लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर पर उसे पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पीड़ित बच्ची को मुआवजा राशि देने के दिए आदेश विचारण कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को अर्थदंड राशि में से दो लाख रूपये व आर्थिक, सामाजिक, मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए 50 हजार रूपये मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उक्त आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए हैं।

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