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पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत टीम ने किया अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण। एक अल्ट्रासाउंड केंद्र सील किया।

मनोज सैनी

हरिद्वार। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय संयुक्त टीम द्वारा मंगलौर एवं जबरेड़ा क्षेत्र के अल्ट्रासाउंड केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें जबरेड़ा स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड केंद्र में भारी अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान केंद्र में अधिनियम के अंतर्गत रिकॉर्ड का रखा रखाव सही नहीं पाया गया जिसमें अल्ट्रासाउंड फॉर्म एफ, अल्ट्रासाउंड रजिस्टर, चिकित्सा का नाम प्रदर्शित नहीं किया गया था, समस्त गर्भवती महिलाओं के फॉर्म में नहीं भरे जा रहे थे, अल्ट्रासाउंड हेतु चिकित्सक द्वारा रेफर करने संबंधी समस्त अभिलेख नहीं पाए गए। चिकित्सक से पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। केंद्र में भारी अनियमितताएं पाए जाने पर केंद्र में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन को तत्काल सील करने की कार्रवाई की गई एवं चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड सेवाओं को तत्काल स्थगित किया गया। संयुक्त दल द्वारा मंगलोर क्षेत्र के केंद्र संतोष क्लिनिक में भी निरीक्षण किया गया जिसमें केंद्र में कुछ अल्ट्रासाउंड बिना किसी चिकित्सक के रेफरल के किए गए थे जिस कारण केंद्र को कारण बताओं नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। टीम में डॉ जे एस बिष्ट, स्टेट नोडल ऑफिसर, डॉ उमा रावत अतिरिक्त निदेशक पीसीपीएनडीटी, डॉ अनिल वर्मा, एसीएमओ, एड0 अवधेश कुड़ियाल, मनु शिवपुरी आदि शामिल थे।
7. FARMOOD ALI

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