मनोज सैनी
हरिद्वार। नगर निगम, हरिद्वार के सहायक नगर आयुक्त श्री श्याम सुंदर जी ने अवगत कराया कि जिला अधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था० नि०) हरिद्वार के पत्रांक संख्या 45 ना0नि0सा0नि02024-25एवं राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 118 रा०नि०आ०-3/1260/203 दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन मे नगर निगम की मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित नामों में कई त्रुटियों होनें की सम्भावना है। जिसके लिये उक्त आदेश दिनांक 01.05.2024 से 07.05.2024 तक छुटे हुये नामों को प्रपत्र-1 (क), 1 (ख), 1(ग), 1 (घ) में भरकर दिया जा सकता है, जिससे छुटे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित किया जा सके, इसके लिए टाउन हॉल में कैम्प लगाया गया है। इसलिए नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिक निर्धारित स्थल पर दिनांक 01.05.2024 से 07.05.2024 तक प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक सम्बन्धित प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं।

More Stories
बीएचईएल हरिद्वार के गुणता चक्र ने जीता प्रथम पुरस्कार।
प्रेस क्लब चुनाव से पूर्व उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन हुई दो फाड़। प्रेस क्लब के महामंत्री दीपक मिश्रा ने बनाया अपना अलग गुट।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और गंगा सभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने अर्धकुंभ को कुंभ घोषित करने अपनी ही सरकार को घेरा। कहा सरकार को धार्मिक परंपराओं और संस्कृति में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं।