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क्राइम ब्यूरो
हरिद्वार। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास व 82 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18 नवम्बर 2019 की सुबह साढ़े सात बजे सिडकुल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला। थक हारकर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सिडकुल थाने में दर्ज कराई थी।घटना के करीब दो माह के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को अपनी आप बीती में बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था। आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे दो तीन जगह पर पत्नी की तरह रखकर कई बार दुष्कर्म किया है। सिडकुल पुलिस ने पीड़ित लड़की के परिजन की शिकायत पर आरोपी विपिन पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम तितावी मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किए गए।
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