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उपभोक्ता आयोग के आदेश पर बीमा कम्पनी ने किया 6.70 लाख का भुगतान

ब्यूरो
उधमसिंह नगर। उपभोक्ता आयोग के आदेश पर बीमा कम्पनी ने उपभोक्ता को बीमा क्लेम, ब्याज तथा क्षतिपूर्ति व वाद व्यय की धनराशि सहित रू0 6 लाख 70 हजार 815 का भुगतान कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोेग उधमसिंह नगर ने वाहन चोरी होने पर तकनीकी आधार पर बहाना करके बीमा क्लेम न देने को उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को 5 लाख 15 हजार 602 रू. का मय ब्याज भुगतान उपभोक्ता को करने के आदेश दिये थें।
काशीपुर निवासी रियासत हुसैैन की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम (अब उपभोक्ता आयोग) उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि परिवादी ने इफ्को टोकियो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लि0 से रू. 26541 का प्रीमियम भुुगतान करके अपने वाहन महेन्द्र पिकप यूके 18 सीए 1059 का बीमा कराया। बीमा अवधि में वाहन चोरी होने पर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी तथा बीमा कम्पनी को सूचना दी। बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे के उपरान्त भी क्लेम का भुगतान न करने पर रियासत हुसैन नेे अपने अधिवक्ता नदीम उद्दीन के माध्यम से बीमा कम्पनी को कानूनी नोटिस भेजा। इसका भी कोई उत्तर न देने पर उपभोक्ता फोरम में इस सेवा में कमी के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।
बीमा कम्पनी की ओर से तर्क दिया गया कि कम्पनी के द्वारा कागज न देने पर बीमा क्लेम “नो क्लेम“ किया गया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि बीमा कम्पनी व पुलिस को देरी से वाहन चोरी की सूूचना दी गयी है।
जिला उपभोक्ता आयोेग के अध्यक्ष यू.एस.नबियाल तथा सदस्य सबाहत हुसैन खान ने परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन के तर्कों को सुनने के बाद निर्धारित किया कि बीमा कम्पनी द्वारा अपना अन्वेषक (सर्वेयर) नियुक्त करने के कथन से भी स्पष्ट प्रमाणित हो जाता हैै कि बीमा क्लेम कार्यवाही योग्य था, बीमा विनियाक और विकास प्राधिकरण (झडा) केे सर्कुलर दिनांकित 20-09-2011 के अनुसार बीमा कम्पनियों को स्पष्ट निर्देश दियेे गये है कि सूचना में देरी सहित किसी भी तकनीकी आधारों पर बीमा क्लेम निरस्त नहीं किया जाये। इसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि चोरी की घटना वास्तविक हो तोे ऐेसी दशा में क्लेम सैैटलमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की गयी है जिससे स्पष्ट है कि परिवादी के वाहन चोरी की घटना वास्तविक है। उपभोक्ता आयोेग के निर्णय के अनुसार वाहन चोरी की घटना घटित होनेे के उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा अकारण क्लेम अस्वीकृत करना सेवा में कमी ही मानी जायेेगी।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष यू.एस. नबियाल तथा सदस्य सबाहत हुसैैन खान ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 17.03.2021 से बीमा कम्पनी को निर्देश दिया कि निर्णय की तिथि सेे एक माह के अन्दर वाहन की बीमित धनराशि रू. 5,05,602 जो वाद दायर करने की तिथि 16-02-2018 सेे वास्तविक भुगतान की तिथि तक मय 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित देय होगी का भुगतान परिवादी को करें। इसके अतिरिक्त मानसिक/शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिये 5000 तथा वाद ब्यय के लिये रू. 5000 का भी भुगतान बीमा कम्पनी परिवादी को करें। इस आदेश के अनुपालन में बीमा कम्पनी ने चैक संख्या 339404 दिनांक 06.07.2021 से रू0 670815 का भुगतान कर दिया है।

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