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सावधान : उत्तराखण्ड में अब मास्क न पहनने, सामाजिक दूरी का पालन न करने पर होगा मुकदमा दर्ज, मुख्य सचिव ने लिखा डीजीपी को पत्र

मनोज सैनी
देहरादून। देश व उत्तराखण्ड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उत्तराखण्ड के पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये बने नियमों न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, पुलिस एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लायी जाये। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन ओम प्रकाश की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महानिदेशक को प्रेषित पत्र में बताया गया है कि 2 अप्रैल 2021 को कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोरोना कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों व पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से करोना नियमों का पालन जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करवाने हेतु उत्तराखण्ड के सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें कि वे अपने जनपदों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, पुलिस एक्ट तथा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई तत्परता से सुनिश्चित करें।

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