ब्यूरो
चमोली। उतराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा 20 मई को डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परगना मजिस्ट्रेट चमोली डॉ दीपक सैनी ने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 19.05.2023 की अपराहन 5 बजे से परीक्षा समाप्ति तक धारा-144 लगाई है। परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 4 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने, पाठ्य साम्रगी ले जाने, सेलुलर फोन, पेजर, किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आतिशबाजी करने, पम्पलेट, पोस्टर बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो बिना वारण्ट गिरफ्तार किया जाएगा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

More Stories
किसान मजदूर संगठन सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर को सौंपा मांग पत्र।
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी: एक्सपायरी डेट के 150 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए, पांच प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 14 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा।
भाजपा में कम नहीं गुटबाजी: शिवालिक नगर चौराहे पर केवल चुनिंदा नेताओं के हटाये गए होर्डिंग।