
मनोज सैनी
हरिद्वार। पकड़ी गई अवैध शराब का पुलिस क्या करती है? आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। किसी भी मामले में पकड़ी गई शराब को संबंधित थाने के मालखाने में मालखाना मोहर्रिर की जिम्मेदारी में सुरक्षित रखा जाता है। जब भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त माल मंगाया जाता है तो कोर्ट पैरोकार या विवेचक संबंधित माल को लेकर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होते हैं।
ऐसे माल जिनसे संबंधित मुकदमें में निर्णय सुनाया जा चुका है, को नष्ट करने के लिए मालाखाना मोहर्रिर द्वारा किए गए पत्राचार के आधार पर विनष्टीकरण आदेश पारित करते हुए न्यायालय द्वारा कमेटी गठित करने का आदेश निर्गत किया जाता है। गठित कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में शराब का विनष्टीकरण किया जाता है।
खबर के साथ दिया गया वीडियो कोतवाली रुड़की का है जहां आज न्यायालय के आदेश पर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा वर्ष 2012 से वर्ष 2024 तक आबकारी अधिनियम व जुआ अधिनियम के कुल 139 मालो का निस्तारण कर शराब के मालों को विनिष्टीकारण किया गया है।
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