विधि संवाददाता
हरिद्वार। नाबालिग लड़की को घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने सह आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को लक्सर क्षेत्र में रात के 10 बजे एक नाबालिग लड़की की आंखों में पट्टी बांधकर उठाकर ले गए थे। यहीं नहीं, मुख्य आरोपी कुर्बान पर पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। जबकि सह आरोपी नदीम पर पीड़ित लड़की का मुंह दबाकर रखने का आरोप है। घटना की रात पीड़ित लड़की अपने छोटे भाई व बहन के साथ घर पर अकेली थीं। वहीं, उसके माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। जब परिजनों को पीड़िता घर पर नहीं मिली तो तलाश करने पर पीड़ित लड़की आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई थी।जिसपर पीड़ित लड़की के परिजन ने चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व दुष्कर्म का षड्यंत रचने के संबध में कोतवाली लक्सर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। सह आरोपी नदीम पुत्र इलियास निवासी ग्राम लादपुर कलां कोतवाली लक्सर के कोर्ट में सरेंडर करने पर जेल भेजा था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ,अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था।

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