सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी अज़ीम की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी अजीम पुत्र मुस्तकीम निवासी थाना बहादराबाद हरिद्वार पर एक 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को बाइक पर लिफ्ट देकर उसके घर छोड़ने के बहाने अपने घर ले जाकर मारपीट करने और जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा आरोपी युवक पर पीड़िता की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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