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गैंगरेप के आरोपी श्याम साहू की जमानत अर्जी रद्द, सह आरोपी अंकित वर्मा की पूर्व में जमानत अर्जी रद्द।

सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। महिला यात्री से डरा धमकाकर व षड्यंत्र रचकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी श्याम साहू की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। वहीं,दूसरे आरोपी अंकित वर्मा की जमानत अर्जी पूर्व में कोर्ट से रद्द हो चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2026 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला यात्री पलवल हरियाणा से बस स्टैंड हरिद्वार उतरी थी। बस स्टैंड से सिडकुल स्थित घर में जाने के लिए एक ऑटो में बैठी थी। गलत दिशा में ले जाने पर ऑटो वाले का विरोध किया तो ऑटो वाले ने पीड़ित महिला को एक गाड़ी में बैठाते हुए कहा था कि गाड़ी वाला पीड़िता को उसके घर पहुंचा देगा। आरोप लगाया है कि गाड़ी वाला आरोपी अंकित वर्मा पीड़िता को एक होटल में ले गया, जहां पीछे पीछे ऑटो वाला आरोपी श्याम साहू भी होटल में पहुंच गया था। यही नहीं, होटल में कार्यरत कर्मी गोविंदा की मदद से दोनों आरोपी पीड़ित महिला को होटल के कमरे में ले गए और दोनों पर मिलकर पीड़ित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने का आरोप है। अगले दिन पीड़ित महिला ने गाड़ी चालक आरोपी अंकित वर्मा पुत्र शिवकुमार वर्मा निवासी मकान नंबर 70, राजलोक कॉलोनी, होली गंगेज स्कूल के सामने ज्वालापुर,आरोपी ऑटो चालक श्याम साहू पुत्र भजनलाल निवासी प्राइमरी स्कूल के पास शास्त्री नगर, कड़छ ज्वालापुर व होटल कर्मी गोविंदा के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।पीड़ित महिला ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी।पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। केस की सुनवाई के बाद विचारण कोर्ट ने दूसरे आरोपी श्याम साहू की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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