विधि संवाददाता
हरिद्वार। नाबालिग लड़की की आंखों पर कपड़ा बांधकर घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने मुख्य आरोपी कुर्बान की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 17 अगस्त 2025 को लक्सर क्षेत्र में रात के 10 बजे एक नाबालिग लड़की की आंखों में पट्टी बांधकर उठाकर ले गए थे। यहीं नहीं, मुख्य आरोपी कुर्बान पर पीड़ित लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। जबकि सह आरोपी नदीम पर पीड़ित लड़की का मुंह दबाकर रखने का आरोप है। घटना की रात पीड़ित लड़की अपने छोटे भाई व बहन के साथ घर पर अकेली थीं। वहीं,उसके माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। जब परिजनों को पीड़िता घर पर नहीं मिली तो तलाश करने पर पीड़ित लड़की आरोपी कुर्बान के परिसर के फर्श पर लेटी हुई मिली थी। जबकि शिकायतकर्ता भाई व उसके चाची को वहां आता देखकर दोनों आरोपी फरार हो गए थे।जिसपर पीड़ित लड़की के परिजन ने चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व दुष्कर्म का षड्यंत रचने के संबध में लक्सर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती सुनाई थी। पुलिस ने आरोपी कुर्बान पुत्र गालिब व आरोपी नदीम पुत्र इलियास निवासी गण ग्राम लादपुर कलां कोतवाली लक्सर के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जेल भेज दिया गया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोपी कुर्बान व नदीम के खिलाफ,अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। वही, सह आरोपी नदीम की जमानत अर्जी पूर्व में विचारण कोर्ट रद्द कर चुकी है।

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