मनोज सैनी
हरिद्वार। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने उत्तराखण्ड के सरकारी दफ्तरों में समूह “ग” और “घ” के कर्मचारियों की उपस्थिति 50 तक ही रखने के आदेश जारी किए हैं। सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूह “ग” व “घ” के कार्मिक रोटेशन के आधार पर 50 कर्मचारी ही कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इसके साथ-साथ 55 साल से अधिक उम्र, गंभीर बीमारी से ग्रस्त गर्भवती महिला व 10 साल की छोटी संतान वाली महिलाओं कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थिति में ही बुलाया जा सकेगा। इसी प्रकार दृष्टिहीन वह दिव्यांग को भी अपरिहार्य दशा में ही कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

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