मनोज सैनी
चमोली जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के आदेश पर अतिथि शिक्षक (प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान) युनुस अंसारी पुत्र स्व. शब्बीर अहमद के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि हुई है। जिसके क्रम में आरोपी शिक्षक का तत्काल प्रभाव अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीकांत पुरोहित ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज गौणा के द्वारा युनुस अंसारी का अतिथि शिक्षक के रूप में किया गया अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

More Stories
कांग्रेस ने किया ज्वालापुर कोतवाली के सामने प्रदर्शन। किशोरी की मौत के मामले में पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप।
चम्पावत दुष्कर्म प्रकरण: पुलिस ने मुख्य षड़यंत्रकर्ता व महिला मित्र को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।
चम्पावत प्रकरण से आक्रोशित कांग्रेसियों ने फूंका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला, पुलिस से हुई नोक झौंक। कहा प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ रहे हैं अपराध।