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सीजेएम कोर्ट ने जमानती की जमानत की रद्द।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। अदालत में धोखाधड़ी व गुमराह कर जमानत लेने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। सिडकुल थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमों में जेल में निरुद्ध बंदियों की गलत तरीके से जमानत लेने का भंडाफोड़ किया था।आरोपी कमलेश पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ कमाने के लिए गलत तरीके से जमानतें दिलाने का आरोप है। जिसपर आरोपी कमलेश पुत्र देव सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सिडकुल पुली ने 24 मार्च 2026 आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, आरोपी जमानती कमलेश की ओर से तर्क दिया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त मामला केवल दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण से जुड़ा है,इसमें कोई हिंसात्मक कृत्य शामिल नहीं है।साथ ही यह भी कहा गया कि अभियुक्त का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है।सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार ने आरोपी कमलेश की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।

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