भूपेंद्र चौहान
हरिद्वार। 15 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/ एफटीसी कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 नवंबर 2022 को बहादराबाद क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की अपने घर से लापता हुई थी। काफी तलाश करने पर भी पीड़िता नहीं मिल पाई थी। ढूंढने के समय पीड़िता के परिजनों को पता चला था कि अर्पित नाम का लड़का उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है।पीड़ित लड़की के पिता ने घटना के चौथे दिन बाद थाने पर एक लिखित शिकायत दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी अर्पित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम कपसा खानपुर थाना पिसावा जिला सीतापुर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के समय पीड़ित लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था।
पीड़ित लड़की ने परिजनों व पुलिस को आपबीती सुनाते हुए आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकायत पक्ष की ओर से साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

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