भूपेंद्र चौहान
हरिद्वार। छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम साढ़े सात बजे भगवानपुर क्षेत्र में किराए पर रहने वाली मासूम बच्ची अपने बाथरूम में शौच करने के लिए गई थी। काफी देर बाद मासूम बच्ची अपनी माता के पास रोते हुए आई थी।उस दौरान मासूम बच्ची के नीचे के कपड़े उतरे हुए थे और लहूलुहान हालत में थी। शिकायतकर्ता माता के पूछने पर मासूम बच्ची ने पड़ोसी आरोपी युवक पर गलत काम करने की बात कही थी। उसी समय मासूम बच्ची के माता पिता आरोपी युवक के कमरे पर पहुंचे तो वह वहां से भाग गया था। घटना वाले दिन ही शिकायतकर्ता माता ने मकान मालिक से एक रिपोर्ट लिखवाकर पुलिस थाने में दी थी। शिकायतकर्ता माता की लिखित शिकायत पर भगवानपुर पुलिस ने आरोपी नीरज पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी ग्राम रमई रायके टोला थाना बरौली जनपद गोपालगंज बिहार के खिलाफ बच्ची से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।घट। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक पूजा पांडे ने आरोपी नीरज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर पांच वर्ष की अतिरिक्त कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपी नीरज को आजीवन सश्रम कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नही देने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के निर्देश
विशेष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय के आधार पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप दो लाख रूपये अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए गए हैं।उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुपालन हेतु भेजने के आदेश दिए हैं।

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