मनोज सैनी
हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार श्री विनय शंकर पांडेय ने जनपद हरिद्वार में नदियों किनारे खनन संकियाएं प्रारंभ करने की अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं। दिए गए आदेश में जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा है कि कार्यवशासनादेश संख्या 1561 / VII-A-I/ 80-ख / 2016 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति-2016 के बिन्दु संख्या 2 (ड) में “चुगान वर्ष” का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि का है।

अतः जनपद हरिद्वार में नदी तल स्थित राजस्व भूमि, वन भूमि एवं निजी भूमि में स्वीकृत खनन पटटों / खनन अनुज्ञाओं में दिनांक 01 अक्तूबर, 2022 से नीति के उपरोक्त प्राविधाननुसार खनन संकियायें प्रारम्भ किये जाने की अनुमति दी जाती है।

More Stories
दो गैंगस्टर को दो- दो वर्ष की कैद।
खास खबर: गंगनहर पटरी पर 5-6 फीट रिटेनिंग वॉल बढ़ाने से सिकुड़ी गंगनहर, पटरी की चौड़ाई बढ़ी।
बीएचईएल द्वारा निःशुल्क पोषण वितरण शिविर का आयोजन।