सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। पथरी क्षेत्र में जमीनी रंजिश पर पिता व दो पुत्रों पर जानलेवा हमला, मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तृतीय अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने चार हमलावार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को सात सात साल का कारावास व प्रत्येक को आठ हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2018 में पथरी क्षेत्र के गांव फूलगढ़ में शिकायतकर्ता संतराम अपने दो पुत्रों अनिल व लोकेश के साथ अपनी भूमि पर नींव खुदाई कर रहा था। तभी वहां पर गांव के रहने वाले हमलावार मांगेराम,बोबीराम व राजकुमार पुत्रगण हरबंशा शाह और राहुल पुत्र मांगेराम अपने हाथों में फावड़ा, लाठी डंडे लेकर आए और जान से मारने की नीयत से उनपर हमला कर दिया था। यहीं नहीं, आरोपी हमलावर ने उन्हें मां बहन की गंदी गंदी गालियां व गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि जब पीड़ित लोग अपनी जान बचाने के लिए शोर मचाते हुए चचेरे भाई जयप्रकाश के घर पहुंचे तो सभी हमलावरों ने पीछा कर वहां पर भी उनके साथ मारपीट की थी। शोर सुनकर पहुंचे लोगों को देखकर सभी हमलावर वहां से भाग गए थे। लोगों की मदद से हमले में चोटिल अनिल व लोकेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने सभी हमलावार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 13 गवाह पेश किए। साथ ही, जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सभी हमलावार को दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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