सुरेन्द्र शर्मा
हरिद्वार। बड़ी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म, और छोटी पुत्री से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में एडीजे एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पथरी क्षेत्र के गांव निवासी शिकायतकर्ता महिला ने अपने आरोपी पति पर 15वर्षीय पुत्री के साथ लगातार तीन साल से बलात्कार करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, बड़ी पुत्री के घर से जाने के बाद आरोपी पिता पर छोटी पुत्री से छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं, घटना का विरोध करने पर आरोपी पिता पर दोनों पुत्रियों से मारपीट करने का आरोप है। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी पति के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला कोर्ट में मौजूद रही है।

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