ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखण्ड में अब पति-पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है।
इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग को प्रति माह मिलने वाली ₹1200 की पेंशन को बढ़ाकर ₹1400/माह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि वृद्धजनों के हित में लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के हज़ारों परिवार के पात्र वृद्ध दम्पतियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए।

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