मनोज सैनी
देहरादून। सचिव सामान्य प्रशासन उत्तराखंड राजेंद्र प्रसाद ने आदेश निर्गत करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 तथा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेंट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत अनुसूची-4 के क्रम सं0- 11 उल्लिखित ईद-उल-जुहा (बकरीद) हेतु दिनांक 27 मई, 2026 (बुधवार) को घोषित सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर सम्यक विचारोपरांत अब दिनांक 28 मई, 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता हैं।
उक्त के क्रम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी उपरोक्तानुसार अवकाश घोषित किया जाता है।

More Stories
देवभूमि में एक और भ्रष्टाचारी गिरफ्तार: खनन से भरे ट्रैकों को पुलिस कांस्टेबल रोककर करता था अवैध उगाही, विजिलेंस ने 45 हजार की नगदी के साथ दबोचा।
जनपद में किसी भी सरकारी भूमि पर न हो अतिक्रमण: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित
पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली “झोटा-बुग्गी” यात्रा।