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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद। नाबालिग से अपहरण व आदिल दुष्कर्म का था आरोप

विधि संवाददाता
हरिद्वार। 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने आरोपी सागर को 20 वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 12 फरवरी 2022 हरकी पैड़ी क्षेत्र में पीड़ित लड़की रोजाना की तरह यात्रियों को टीका लगाने के काम से घाट पर गई थी। वहीं, गंगा जल और फूल ढोने बेचने वाला एक युवक जोकि बिहार का रहने वाला है, पीड़ित लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर पटना के किसी गांव में ले गया था। काफी तलाश करने पर दोनों का कोई पता नहीं चला था। घटना के पांच दिन बाद पीड़िता की शिकायतकर्ता माता ने आरोपी सागर कुमार पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम लाल इमली बाग साधोराम, थाना ग्रामीण पटना जिला पटना बिहार के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। घटना के करीब डेढ़ महीने के बाद पुलिस ने आरोपी सागर को रेलवे स्टेशन लक्सर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़ित लड़की को बरामद किया था। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। यही नहीं, आरोपी सागर ने पीड़ित लड़की से गांव में लेजाकर शादी कर पत्नी की तरह रखकर दुष्कर्म करता रहा है। पुलिस ने आरोपी सागर को चालान कर जेल भेजा था।केस की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी सागर कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए गए।

जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पीड़ित लड़की को मुआवजा राशि देने के दिए आदेश

विचारण कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की को आर्थिक, सामाजिक,मानसिक आघात व कष्ट के पहलुओं को देखते हुए चार लाख रूपये मुआवजा राशि इस आदेश के एक माह की अवधि में प्रदान किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट व एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस आशय से पीड़ित लड़की को प्रतिकर राशि दिलाने के उचित कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

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