मनोज सैनी
हरिद्वार। जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय ने, हरिद्वार की सम्मानित जनता एवं समस्त राजनैतिक दलों से अपील की है कि वर्तमान में राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। चुनाव में मतदाताओं के परितोषण के लिए धन, मदिरा अन्य किसी मद का वितरण रिश्वतखोरी है और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन भ्रष्ट आचरण भी है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह अपील की जाती है कि राजनैतिक दल /प्रत्याशी एवं जनसामान्य भारी मा़त्रा में नकदी के लेन-देन से बचे और बिना पुख्ता दस्तावेज के 50,000/- से अधिक की धनराशि का व्यवहरण न करें।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के लिए उड़नदस्ता दलों की तैनाती की गई है। निर्वाचन में मतदाताओं को प्रलोभन दिये जाने की सम्भावना या किसी व्यक्ति/वाहन में कोई गैरकानूनी वस्तुएं पायी जाती है तो ये जब्त किये जाने के अधीन होंगी।

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