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शादी का झांसा देकर नाबालिग को ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में धर दबोचा।

मनोज सैनी

कलियर। शादी का झांसा देकर नाबालिग के अपहरण के आरोपी को थाना पिरान कलियर पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया। पुलिस टीम ने अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार वादी निवासी बेड़पुर, थाना पिरान कलियर, जनपद हरिद्वार द्वारा थाना पिरान कलियर में लिखित तहरीर देकर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को नितिन उर्फ रामकुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सोहलपुर, थाना कलियर शरीफ, जनपद हरिद्वार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पिरान कलियर में तत्काल मु0अ0सं0 137/2026 अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

प्रकरण की संवेदनशीलता और नाबालिग की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा प्रभारी कोतवाली पिरान कलियर को नाबालिग की शीघ्र बरामदगी एवं आरोपी की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं संभावित मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई। बेड़पुर, इमलीखेड़ा, कलियर, रुड़की मार्ग, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन तथा आसपास के बाजार क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मैनुअल पुलिसिंग और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।

लगातार प्रयासों के फलस्वरूप 27 जून को मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने माजरी चौक, इमलीखेड़ा क्षेत्र से आरोपी नितिन उर्फ रामकुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सोहलपुर, थाना कलियर शरीफ, जनपद हरिद्वार को दबोचा लिया तथा उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया।

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह नाबालिग लड़की को विवाह का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं की भी बढ़ोत्तरी की गई है। बरामद नाबालिग को नियमानुसार जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर संरक्षण में भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

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