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उधारी ना चुकाने पर युवक को तीन माह की कैद, कोर्ट ने आरोपी युवक पर 85 हजार रुपये लगाया जुर्माना।

विधि संवाददाता
हरिद्वार। उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी मौ० आजम सैफी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन माह के कठोर कारावास व 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता महिला और 10 हजार रुपये सरकारी राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।जुर्माना जमा ना करने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
ज्वालापुर विष्णुलोक कालोनी निवासी शिकायतकर्ता महिला साजिदा खातून उर्फ साजदा पत्नी वकील अहमद व आरोपी मौ० आजम सैफी निवासी अहबाब नगर, ज्वालापुर के बीच पुरानी पारिवारिक जान-पहचान आ रही थी। माह अक्टूबर 2022 में आजम ने अपनी निजी जरूरत बताते हुए साजिदा से 75 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने शिकायतकर्ता महिला से पैसे दो माह में लौटाने का वादा किया था। तय अवधि बीतने पर जब शिकायतकर्ता महिला ने अपने पैसे वापस मांगे,तो आरोपी ने अपने बैंक खाते से 75 हजार रुपये का एक चेक भरकर दिया था। माह जनवरी 2023 में शिकायतकर्ता महिला ने चेक को अपने बैंक खाते में भुगतान के लिए लगाया,तो बैंक ने खाते में अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ चेक को वापस कर दिया था।इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी से पैसे का तकाजा किया तो उसने पैसे देने से मना कर दिया था। नोटिस भिजवाने के बावजूद भी आरोपी ने शिकायतकर्ता महिला को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट की शरण ली थी।

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