विधि संवाददाता
हरिद्वार। आठ साल पूर्व एक युवक के साथ मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी सन्नी उनियाल,जितेन्द्र को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है।
दो मार्च 2018 में शिकायतकर्ता मोनिका के पुत्र वासु धीमान को आरोपी सन्नी उनियाल ने फोन कर मोतीचूर स्टेशन बुलाया था। वहां पहले से मौजूद चारों आरोपियों ने वासु पर धारदार हथियारों,लाठी-डंडों व लात-घूंसों से जानलेवा हमला कर दिया था।अगले दिन सुबह वासु रेलवे ट्रैक के पास बेहोशी की हालत में मिला था।जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। शिकायतकर्ता मोनिका की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सन्नी उनियाल पुत्र दिनेश उनियाल,जितेंद्र शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा,उर्मिला शर्मा पत्नी जितेंद्र शर्मा निवासीगण बी-621 आईडीपीएल थाना ऋषिकेश व गंगा शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा निवासी वानप्रस्थ आश्रम शमशान रोड खड़खड़ी कोतवाली नगर हरिद्वार के खिलाफ मारपीट करने से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। साथ ही,जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित वासु को मुआवजे के तौर पर दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। आदेश की नियत तारीख को आरोपी गंगा शर्मा के अनुपस्थिति रहने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश भी दिए हैं।

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